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प्रमोशन-रिइम्प्लॉयमेंट को हरी झंडी, प्रमोशन-रिइम्प्लॉयमेंट को हरी झंडी

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शिमला – नितिश पठानियां

लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के बीच चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार में कर्मचारियों की प्रोमोशन को मंजूरी दे दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल के कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार राज्य सचिवालय में सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 और सेक्शन ऑफिसर की प्रोमोशन के लिए चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है।

शर्त यह लगाई है कि इससे कोई राजनीतिक लाभ हासिल नहीं करेगा। इसी तरह का एक मामला अनुमति के लिए फूड एंड सिविल सप्लाई से भी भेजा गया था। यहां सुपरिंटेंडेंट ग्रेड वन की प्रोमोशन होनी थी। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के एंगल से इस प्रोपोजल को भी इसी शर्त के साथ मंजूरी दी है।

इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग से सुपरवाइजर स्टाफ कार की प्रोमोशन को भी चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए एक अन्य प्रोपोजल में चुनाव आयोग ने परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना लाहौल स्पीति के पद पर एचएएस अधिकारी मनोज कुमार की जॉइनिंग की अनुमति भी दे दी है।

शिक्षा विभाग से गए एक मामले में चुनाव आयोग ने अंडर ग्रेजुएट क्लासेस का फाइनल ईयर पास करने के लिए छात्रों को स्पेशल चांस देने को अनुमति दी है। साथ ही शर्त लगाई है कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेगा। राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर चंबा जिला के सलूणी में तहसीलदार के खाली पद पर राजीव रांटा की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई है।

शहरी विकास विभाग को राज्य के शहरी निकायों में सफाई कर्मचारियों की हाजिरी के लिए 50 बायोमेट्रिक मशीनों की परचेज को भी अनुमति दे दी गई है। हिमाचल हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के निजी सुरक्षा अधिकारी को रि.इम्प्लॉयमेंट भी चुनाव आयोग ने मंजूर कर दी है।

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