हिमखबर डेस्क
पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतों में सीटों के आरक्षण को लेकर सभी जिलों को 31 मार्च तक पंचायतों का आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों में सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के सदस्यों, प्रधानों व अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण रोस्टर 31 मार्च तक अधिसूचित किया जाना है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार भी रोस्टर तैयार करना अनिवार्य होगा, ताकि सभी नियमों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित हो सके।
विभाग ने सभी जिलों से कहा है कि वे पंचायत प्रतिनिधियों के आरक्षण से संबंधित पूरा डाटा, गणना पत्र और ड्राफ्ट रोस्टर की हार्ड कॉपी तथा एक्सेल शीट विभाग को उपलब्ध करवाएं।
पंचायती राज विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि भेजे जाने वाले सभी दस्तावेजों पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर प्रत्येक पेज पर होने चाहिए।
वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग 15 मई के बाद पंचायत एवं निकाय चुनाव करवाने की तैयारी में है। इसके लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है।

