मंडी – अजय सूर्या
माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, मण्डी की अदालत ने पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी भीखम राम पुत्र श्री पाजी राम निवाजी चल्याडा डाकखाना सेहली तहसील कोटली जिला मण्डी (हि०प्र) को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग के अंतर्गत दस वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹10,000/- जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की राशी अदा ना करने की सूरत में दोषी एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गये हैं।
विनोद भारद्वाज, जिला न्यायवादी मण्डी ने बताया कि दिनांक 13-08-2015 को नागणु राम पुत्र श्री पाजी राम निवासी चल्याडा डाकखाना सेहली तहसील कोटली जिला मण्डी (हि०प्र) ने पुलिस को बताया कि इसका छोटा भाई भीखम राम दिनांक 11-08-2015 प्रातः 9 बजे अपनी पत्नी रमा देवी से अपने घर के भीतर डंडे से मारपीट कर रहा था तथा उसने अपने पत्नी को मारपीट करने के उपरांत उसे नग्न अवस्था में बाहर आँगन में फेंक दिया।
इस ने पुलिस को यह भी बताया की इसका घर दोषी भीखम राम के घर से लगभग 60 मीटर की दूरी पर है तथा यह अपने घर से यह सब कुछ देख रहा था। रमा देवी (मृतिका) की आवाजें सुन कर रमेश कुमार भी नागणु राम के घर के पास आ गया भीखम राम के झगडालू किस्म का व्यक्ति होने के कारण को भी इसके घर नही जाता है।
दिनांक 13-08- 2015 को भीखम राम ने ही रमणी देवी पत्नी चुहडा राम को अपने पत्नी रमा देवी की मृत्यु की सुचना दी। इस बारे में रमणी देवी ने तुरंत यह सुचना नागणु राम को दी। जिस पर नाग्नु राम ने इस घटना के बारे में पुलिस में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत अपना बयान थाना सदर में हाजिर हो कर दर्ज करवाया।
इस पर पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में अभियोग संख्या 174/2015 दर्ज हुआ था। मामले की जांच निरीक्षक/प्रभारी थाना सदर टेक सिंह भंगालिया ने पूरी की थी तथा जांच पूरी होने पर आरोपी के विरुद्ध थाना प्रभारी सदर मण्डी द्वारा चालान माननीय अदालत में दायर किया गया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी नवीना राही, उप जिला न्यायवादी मण्डी तथा श्री चानन सिंह उप जिला न्यायवादी, मण्डी द्वारा की गई तथा माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए गये।
माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद भीखम राम पुत्र श्री पाजी राम निवाजी चल्याडा डाकखाना सेहली तहसील कोटली जिला मण्डी (हि०प्र) को पत्नी की हत्या का दोषी पाया तथा दिनांक 18-10-2023 को उपरोक्त सजा सुनाई।