दराट से हमला करने के दोषी को तीन माह कैद

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धर्मशाला – राजीव जसबाल

घास काटने पर उपजे विवाद पर को लेकर दराट से हमला करने के आरोपी के खिलाफ दोष साबित होने पर देहरा की अदालत ने उसे तीन महीने की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नेहा दहिया की अदालत ने कुलाहर निवासी मनोहर लाल को अपने ही गांव के जगजीवन राम पर हमला करने का दोषी ठहराते हुए यह सजान सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी देहरा विशाल दीपक ने बताया कि 27 अप्रैल, 2016 को कुलाहर निवासी जगजीवन राम ने उसी गांव के मनोहर लाल को अपने खेत से जबरन घास काटने से रोका तो आरोपी मनोहर लाल ने जगजीवन राम से मारपीट की और दराट से वार कर दिया, जिससे जगजीवन राम को हथेली पर चोट आई थी।

इसके बाद जगजीवन राम की शिकायत पर पुलिस थाना देहरा में मनोहर लाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नेहा दहिया की अदालत में चली सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने वीरवार को यह फैसला सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी देहरा विशाल दीपक ने की।

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