ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किए आदेश

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ज़िला में 3 फरवरी से  नौवीं से 12वीं की कक्षाएं होंगी शुरू, सभी दुकानें सामान्य तौर पर खुली और बंद होगी, नो मास्क नो सर्विस का यथावत पालन करना होगा सुनिश्चित

चंबा, 1 फरवरी- भूषण गुरुंग

ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं । जारी आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश एसईसी कमेटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की ज़िला में अनुपालना करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं । आदेश के अनुसार ज़िला में नो मास्क नो सर्विस का यथावत पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया है और नाइट कर्फ्यू भी रात 10 से सुबह 5 तक रहेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि गर्मियों के अवकाश वाले सभी स्कूलों सहित आवासीय स्कूल ( गवर्नमेंट/ सेमी गवर्नमेंट/ प्राइवेट ) में नौवीं से 12वीं की कक्षाएं 3 फरवरी से सुचारू रूप से चलेंगी और अन्य सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कक्षाओं में स्कूल प्रबंधन द्वारा कोविड-19 की मानक संचालन प्रक्रिया और सेफ्टी प्रोटोकॉल को सुनिश्चित बनाना होगा। यूनिवर्सिटी ,कॉलेज, तकनीकी शिक्षा और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को भी 3 फरवरी से खोलने की अनुमति होगी, हालांकि कोविड-19 अनुरूप व्यवहार और सेफ्टी प्रोटोकॉल की अनुपालना सख्ती से लागू करना सुनिश्चित बनानी होगी।

आदेश में कहा गया है कि सभी कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालय कोविड अनुरूप व्यवहार और सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया सभी समाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक,राजनैतिक कार्यक्रमों में जिसमें शादी विवाह समारोह इत्यादि भी शामिल है, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जिसमें अधिकतम 100 लोग इनडोर में जबकि खुले स्थानों 50 फ़ीसदी क्षमता जिसमें अधिकतम 300 लोगों कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया और कोविड-19 अनुरूप व्यवहार की अनुपालना के साथ आयोजन की अनुमति होगी।

सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के सभी कार्य दिवसों पर शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे जबकि दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने की छूट रहेगी। आदेश में यह भी बताया गया है कि सभी जिम ,स्पोर्ट्स कंपलेक्स और क्लब कोविड-19 अनुरूप व्यवहार और कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना के साथ खुले रहेंगे। सभी दुकानें सामान्य तौर पर ही खुली और बंद होगी।  धार्मिक लंगर जिला के सभी स्थानों पर यथावत पूर्णता प्रतिबंध रहेंगे।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में हिमाचल प्रदेश एसईसी कमेटी द्वारा निर्धारित कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल दंडाधिकारी, कार्यालय अध्यक्षों, कार्यकारी दंडाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, उपनिदेशक उच्च व प्रारंभिक शिक्षा को कहा गया है ।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से जिला में लागू किए गए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन की अवस्था में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

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