कोटला – स्वयंम
पुलिस चौकी प्रभारी कोटला संजय शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर रविवार को व्यापर मंडल कोटला, टैक्सी यूनियन कोटला के प्रतिनिधियों को नशामुक्ति एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत जागरुक किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हैल्मेट का प्रयोग करना चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दोपहिया या अन्य किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
बिना लाईसेंस के बच्चों के वाहन चलाने पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना की पूरी जिम्मेवारी अभिभावकों की होती है।
उन्होंने कहा कि नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना लाईसेंस, हैल्मेट, बिना सीट बेल्ट के गाडी चलाने पर सरकार द्वारा जुर्माने की राशि पहले से कई की गुना बढ़ा दी गई है।
बिना हैल्मेट दोपहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपए, बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा नशा करके गाड़ी चलाने पर ₹15000 तक जुर्माने का प्रावधान है।
इसके अलावा उन्होंने नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया और उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशा हमारे शरीर की शक्ति को खत्म कर उसे बीमारियों का घर बना देता है।
अगर शरीर को नशे की लत पड़ जाती है, तो वह इतनी आसानी से नहीं छूटती। नशा अच्छे भले शरीर को कंकाल बना देता है, इसलिए हमें स्वयं भी और दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
इस अवसर दिनेश कुमार, केवल, सुमित शर्मा, सरुप, राकेश, केवल जरियाल, जगरूप आदि मौजूद रहे।