आम इंसान भी लड़ सकता है लोकसभा चुनाव, जानें क्या हैं नियम

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चुनाव लड़ने के लिए आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भर करके जमा करना पड़ता है। वहीं व्यक्ति को मानसिक रुप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी जरूरी है।

हिमखबर डेस्क

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जिस सीट से चुनाव लड़ना है, उस निर्वाचन क्षेत्र से ही आप मतदाता बने।

आप देश में किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (बी) के अनुसार उम्मीदवार की उम्र 25 साल होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भर करके जमा करना पड़ता है।

वहीं व्यक्ति को मानसिक रुप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी जरूरी है। किन दस्तावेजों की आवश्यकता?जब कोई चुनाव लड़ता है, तो उम्मीदवार को चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया के अनुसार कई तरह के फॉर्म भरने होते हैं। इन फॉर्म में उम्मीदवार को संपत्ति से लेकर एजुकेशन, एड्रेस, कोर्ट केस आदि की जानकारी देनी होती है।

इसके अलावा अलग-अलग फॉर्म में कई सवालों के जवाब देने होते हैं और कई सवालों को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता भी होती है। अगर उम्मीदवार पर कोई कोर्ट केस है, तो उसे सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं।

इसके अलावा होम टैक्स चुकाने की रसीद, सभी टैक्स चुकाने की रसीद आदि की जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा दो गवाह के साथ एक शपथ पत्र भी जमा करना होता है, जिसमें अपने बारे में और संपत्ति की जानकारी देनी होती है।

जमानत राशि का नियम क्या है?

लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को `25000 की जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है, जो कि अगर उम्मीदवार को क्षेत्र कुल डाले गए वोटों का छठवां हिस्सा नहीं मिलने पर जमा हो जाती है। इसे ही जमानत जब्त कहते हैं।

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