शिमला – जसपाल ठाकुर
राज्य में बीएड डिग्रीधारक भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि बैच आधार पर जेबीटी शिक्षकों के साथ बीएड डिग्रीधारकों की भी भर्ती होगी।
यह कदम हाईकोर्ट के निर्णय का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। कोर्ट ने दोनों को ही पात्र माना है। शुक्रवार को यह मामला प्रदेश विधानसभा में उठा। अभी तक जेबीटी शिक्षक ही प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त होते रहे हैं।
प्रश्नकाल के दौरान डलहौजी की विधायक आशा कुमारी के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि चार साल से जेबीटी शिक्षकों की सीधी भर्ती इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था।
जेबीटी शिक्षकों के 19641 पद स्वीकृत हैं। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारकों को भी जेबीटी शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। इस कारण बीएड डिग्रीधारकों और जेबीटी शिक्षकों दोनों को प्राथमिक स्कूलों में तैनाती दी जाएगी।
इस मामले में राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है क्योंकि नेशनल काउंसिल फार टीचर ट्रेनिंग ने प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए बीएड अनिवार्य की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिमाचल सरकार की भी नजर है।
जेबीटी शिक्षकों के 1935 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया
गोविंद ठाकुर ने कहा कि जेबीटी शिक्षकों के 1935 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 1468 पद जल्द भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके अलावा 1927 पदों को भरने की मंजूरी का मामला वित्त विभाग को भेजा है।
800 पद भरने का मामला कर्मचारी चयन आयोग को जल्द भेजेंगे। जैसे ही जेबीटी शिक्षकों की भर्ती होती है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उन स्कूलों में तैनात किया जाएगा।
इतने पद रिक्त
जेबीटी शिक्षक,4009, हेडमास्टर एचटी,371, सेंटर हेड टीचर,125