चीनी नागरिक को पनाह देना पड़ा भारी, मकान मालिक पर मामला दर्ज

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हिमखबर डेस्क

धर्मशाला के मैक्लोडगंज में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे चीनी नागरिक लौ वेननियन की गिरफ्तारी के बाद अब स्थानीय पुलिस ने उन लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर उसे शरण दी थी। पुलिस ने उस स्थानीय मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है, जिसने इस विदेशी नागरिक को अपने घर में ठहराया था।

नियमों की अनदेखी पड़ी भारी

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि मैक्लोडगंज के एक परिवार ने पूर्व चीनी पुलिसकर्मी लौ वेननियन को लगभग 130 दिनों तक अपने घर में रखा था। विदेशी नागरिक अधिनियम के अनुसार, किसी भी विदेशी को ठहराने पर मकान मालिक के लिए ‘सी-फॉर्म’ (C-Form) के माध्यम से विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRO) को सूचित करना अनिवार्य होता है। इस मामले में न तो स्थानीय पुलिस स्टेशन को कोई सूचना दी गई और न ही ऑनलाइन पंजीकरण किया गया, जिसे सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है।

जांच के दायरे में संदिग्ध गतिविधियां

चीनी नागरिक को 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह 19 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कई एजेंसियां सक्रिय हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और केंद्रीय एजेंसियां भी आरोपी से उसके भारत आने के उद्देश्य और संपर्कों के बारे में गहन पूछताछ कर रही हैं।

निर्वासित तिब्बती सरकार की सुरक्षा विभाग अपने स्तर पर इस संदिग्ध प्रवास की जांच कर रहा है, क्योंकि मामला तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के निवास स्थान से जुड़ा है। वहीं आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप की शुरुआती फोरेंसिक जांच में फिलहाल कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है, लेकिन पुलिस अभी भी उसके पिछले चार महीनों की गतिविधियों का डेटा खंगाल रही है।

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