हिमाचल के सरकारी स्कूल में बच्चे से क्रूरता, टीचर ने कपड़े उतारकर कांटेदार झाड़ी से पीटा, निलंबन के बाद FIR दर्ज

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शिक्षक ने बच्चे को कांटेदार झाड़ी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर प्रशासन का संज्ञान, शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए।

शिमला – नितिश पठानियां 

हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा के भरमौर में बच्चे के कान का पर्दा फाड़ने के बाद अब शिमला एक सरकारी स्कूल में बच्चे को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल में एक स्कूली बच्चे को शिक्षिका ने क्रूरता से पीटा है।

शिक्षिका का बच्चे को पीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षिका बच्चे की कमीज उतारकर कांटेदार झाड़ी से पिटाई कर रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है।

वहीं, पुलिस थाना में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने रोहड़ू थाना में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष संतोष शर्मा की शिकायत पर महिला शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वीडियो में दिख रहा है कि कुर्सी पर अन्य शिक्षक भी बैठे हैं, जो सिर नीचे करके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है।

रोहड़ू के गावना स्कूल का मामला

मामला रोहड़ू उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय गावाना (केंद्र कुटारा) का है, जहां की मुख्य अध्यापिका रीना राठौर पर एक छात्र को झाड़ी (कंटेदार झाड़ी) से मारने का आरोप लगा है।

वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने लिया संज्ञान

वीडियो सामने आने के बाद उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा शिमला ने मामले को गंभीर मानते हुए इसे बालकों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 का उल्लंघन बताया है, जिसमें बच्चों को शारीरिक दंड देने पर सख्त रोक है।

तत्काल प्रभाव से निलंबित की शिक्षिका 

आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य सरकारी सेवक के लिए गंभीर कदाचार है और केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम, 1964 के नियम 3(1) के तहत अनुशासनहीनता मानी गई है। इसी आधार पर रीना राठौर, मुख्य अध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगी मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सराहन (जिला शिमला) का कार्यालय रहेगा। इस दौरान वे बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।

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