
शिमला-जसपाल ठाकुर
कोरोना और ओमीक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रदेश में बंदिशे लागू हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर भी प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाई है। स्टेट हुड डे और रिपब्लिक डे के लिए भी सरकार की ओर से निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने आज जारी निर्देशों मेंकहा कि दोनों ही कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत से अधिक की संख्या नहीं होगी। कार्यक्रमों में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के कारण लागू बंदिशे 31 जनवरी सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी।
कोरोना की तीसरी लहर के बीच सरकारी कार्यालय में 50 फीसद कर्मचारी सप्ताह में 5 दिन आएंगे। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। शादी और अन्य समाजिक और धार्मिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में हाल के भीतर क्षमता का पचास फीसद अथवा अधिकतम 100 और खुले में 300 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शिक्षण संस्थान भी 31 जनवरी तक बंद रहेंगे व आनलाइन पढ़ाई होती रहेगी।
सरकारी कार्यालयों में पचास फीसद क्षमता व फाइव डे वीक का आदेश स्वास्थ्य, पुलिस, अग्नि शमन, जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग, बैंक, कोषागार से संबंधित कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। राजनीतिक खेल, शैक्षणिक व सांस्कृतिक आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। कोरोना नियमों के पालन का जिम्मा जिला उपायुक्त जिला प्रशासन और पुलिस के सुपुर्द किया गया है।
दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित रहेगा। संबंधित जिलों के उपायुक्त कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने भीड़ को कम करने के लिए दुकानों के खुलने और बंद होने को लेकर समय निर्धारित करेंगे।
