
हमीरपुर – अनिल कल्पेश
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जिला व सत्र न्यायधीश की अदालत ने भोरंज तहसील के रहने वाले भूरी सिंह पुत्र संत राम को मंदबुद्धि महिला से दुष्कर्म का दोषी करार दिया है।
आरोप साबित होने पर दोषी को 10 साल की सजा व 50 हजार का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए गए हैं। दोषी द्वारा जुर्माना न अदा करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, दुष्कर्म की इस वारदात में पीड़ि़त महिला गर्भवती हो गई थी। लिहाजा, पुलिस ने शिशु व आरोपी का डीएनए परीक्षण करवाया। इसमें वैज्ञानिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई कि पीड़िता के साथ दोषी द्वारा ही दुराचार किया गया है।
इस अभियोग की जांच सहायक उप निरीक्षक बलबीर सिंह द्वारा की गई थी। इसके बाद अदालत में चालान पेश किया गया था। ये जानकारी हमीरपुर पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।
