शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की तीसरी बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग को नकल को रोकने के लिए विश्वविद्यालय, बोर्ड हिमाचल प्रदेश कदाचार निवारण अधिनियम 1984 के दायरे में लाने का निर्णय लिया, ताकि उम्मीदवार योग्यता के आधार निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित किया जा सके।
मंत्रिमंडल ने 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया।
हिमाचल प्रदेश के सभी 11 सिविल एवं सत्र मंडलों के साथ नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उप मंडलों में संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 45 पदों के सृजन को मंजूरी दी।
विरासत मामले समाधान योजना शुरू होगी
सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 को शुरुआत में तीन महीने की अवधि के लिए शुरू करने का फैसला किया ताकि पुराने मामलों का समाधान किया जा सके। इस योजना का लक्ष्य लगभग 50,000 मामलों का निपटान करना है जो अभी भी जीएसटी लागू होने के पहले से विभिन्न अधिनियमों के तहत मूल्यांकन के लिए लंबित हैं। यह योजना छोटे और सीमांत व्यापारियों और अन्य करदाताओं को सुविधा प्रदान करेगी।
ये पद भरे जाएंगे
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभाग में सहायक प्राध्यापक के एक-एक पद भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने सिविल जजों के 10 पद सीधी भर्ती से भरने को भी मंजूरी दी।
आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के बैचवार 15 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के नौ पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
एमसी में पेड़ों के मामले निपटाएगी कैबिनेट सब कमेटी
कैबिनेट ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सदस्यता वाली कैबिनेट सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया। कमेटी जिलों में नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र पेड़ों को काटने-हटाने के सभी मामलों पर निर्णय लेगी।
कृषि उद्योग निगम का विलय
हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड का हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन एवं विपणन निगम(एचपीएमसी) में विलय करने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने 90:10 के केंद्र-राज्य अनुपात में पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की नई केंद्र प्रायोजित योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी।
शोघी में विज्ञान, शिक्षण और रचनात्मकता के लिए समर्पित केंद्र
मंत्रिमंडल ने बच्चों की सहज जिज्ञासा की पूर्ति एवं उनकी सृजनात्मकता को दिशा देने के लिए शिमला के शोघी स्थित भोग आनंदपुर(शोघी) गांव में समर्पित विज्ञान, शिक्षा और रचनात्मकता केंद्र को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से विज्ञान की शिक्षा के जन प्रसार तथा अध्ययन में नवाचार लाने में सहायक सिद्ध होगा।
बैठक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।
श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के लिए विकास योजना को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में श्रीचामुंडा नंदीकेश्वर धाम विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मंडी में माता श्यामाकाली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा के पक्ष में 55,276 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 40 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टे को नवीनीकृत करने की मंजूरी प्रदान की गई।
पावर कॉर्पोरेशन के लिए वित्तीय सहायता की पुनर्संरचना का निर्णय
बैठक में हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा संचरण निवेश कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की पुनर्संरचना का निर्णय लिया गया। इससे निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही राज्य में चल रही परियोजनाओं के सुगम परिचालन व भावी परियोजनाओं को घरेलू वित्तीय संस्थानों से सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी।