हमीरपुर जिला में 10 मई से प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक तीन घंटे ही खुली रहेंगी अनुमति प्राप्त दुकानें, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

--Advertisement--

हमीरपुर,

जिला दण्डाधिकारी देबश्वेता बनिक ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत कुछ नई पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आगामी 10 मई, 2021 को प्रातः 6.00 बजे से लेकर 17 मई, 2021 को प्रातः 6.00 बजे तक समस्त हमीरपुर जिला में लागू रहेंगे।

आदेशों के अनुसार उपरोक्त अवधि में जिला में सार्वजनिक परिवहन एवं भाड़े पर लिए जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इससे छूट रहेगी। निजी वाहनों को भी केवल स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य आपात स्थितियों में ही आवाजाही की अनुमति होगी।

हालांकि कोविड-19 टीकाकरण, टेस्टिंग एवं उपचार के लिए निजी वाहनों में आवागमन किया जा सकेगा। आपात सेवाओं से जुड़े, आवश्यक वस्तुओं एवं चिकित्सा आपूर्ति व सार्वजनिक सेवा में लगे वाहनों को भी इसमें छूट रहेगी।

जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रातः 8.00 से 11.00 बजे तक केवल तीन घंटों के लिए ही खुली रहेंगी। इनमें सार्वजनिक राशन, दैनिक उपभोग और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे धान्य, किरयाना, फल, सब्जियों, दुग्ध उत्पादों, मांस एवं मछली, पशु चारा एवं फीड, बीज, उर्वरक एवं किटाणुनाशकों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।

निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें भी अब बंद रहेंगी। फार्मेसी एवं मेडिकल/दवा की दुकानें उपरोक्त अवधि के बाद भी खुली रखी जा सकेंगी।

इसके अतिरिक्त 5 मई, 2021 को जारी आदेशों के अनुसार शेष पाबंदियां यथावत जारी रहेंगी।

--Advertisement--
--Advertisement--

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

शातिरों के जाल में फंसा व्यक्ति, APK फाइल पर क्लिक करते ही हजाराें रुपए का लग गया चूना

हिमखबर डेस्क  साइबर थाना नोर्थ जोन धर्मशाला के तहत ऑनलाइन...