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हत्या के आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए की सजा

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सुन्दर नगर – अजय सूर्या 

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर ने दिनाँक 26.04.2024 को हत्या के प्रयास में आरोपी शहनवाज निवासी गाँव डिनक डाकघर कन्नैड त० व थाना सुंदरनगर जिला मण्ड़ी हिमाचल प्रदेश व आरोपी किशोर कुमार निवासी गाँव और डाकघर रती त० व थाना बल्ह जिला मण्ड़ी हिमाचल प्रदेश को 10 वर्ष की सजा तथा र 10,000/- जुर्माना की सजा सुनाई।

उप जिला न्यायवादी सुदंरनगर विनय वर्मा ने बताया कि मुकदमे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनाँक 01.06.2013 को श्री फिरोज मोहमद जो कि गाँव डिनक का रहने वाला है समय करीब 07:15 बजे शाम अपनी मोबाइल फोन की दुकान कन्नैड में बैठा था तो आरोपी शहनवाज निवासी डिनक और किशोर कुमार निवासी रती उसकी दुकान पर आये और फिरोज मोहमद को उसकी दुकान से बाहर आने को कहा।

जब वह अपनी दुकान से बाहर आया तो आरोपी सहनबाज व किशोर कुमार उसके साथ गाली-गलौच और धक्का मुक्की करने लगे। फिर किशोर कुमार ने खुखरी से फिरोज मोहमद पर हमला किया। फिरोज मोहमद को आरोपी शहनवाज ने पिछे कमर से पकड़ा और आरोपी किशोर कुमार ने उसके ऊपर खुखरी से वार किया जो उसके बाये हाथ की ऊँगली, अगूठे और छाती पर चोंटे आई।

स्थानीय लोगों ने मौका पर बीच-बचाव किया अन्यथा आरोपीगण फिरोज मोहमद को जान से मार देते। दोनों आरोपीगण मौका से भाग गये और जख्मी हालत में फिरोज मोहमद को स्थानीय लोगों ने सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुँचाया। प्राथमिक उपचार के बाद फिरोज मोहमद ने अपना ब्यान पुलिस को दिया जिस पर आरोपीयों के खिलाफ मुकदमा न० 123/2013 दिनाँक 01/06/2013 जेर धारा 307,324,34 Indian Penal Code & Section 27 Arms Act के तहत पुलिस स्टेशन सुदरनगर में पंजीकृत हुआ।

मुकदमे की तफतीश मुख्या आरक्षी इन्द्र सिंह और उप निरिक्षक रत्न लाल के द्वारा की गई। तफ्तीश पूर्ण होने पर आरोपीयों के खिलाफ चालान धारा 307,324,34 Indian Penal Code & Section 27 Arms Act में कोर्ट में पेश किया गया।

मुकदमें की पैरवी उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने की और अदालत में 15 गवाहो के ब्यान दर्ज करने के उपरान्त, अदालत ने दोनो पक्षो अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अतिरिक्तत सत्र न्यायधीश सुंदरनगर कि अदालत ने आरोपी शहनवाज और किशोर कुमार को धारा 307 IPC Indian Penal Code में 10 वर्ष का साधारण कारावास और ₹ 10,000/- जुर्माना की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महिने के कारावास की सजा सुनाई।

324 IPC Indian Penal Code में 03 वर्ष का साधारण कारावास और ₹ 5,000/- जुर्माना की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महिने के कारावास की सजा सुनाई। तथा Section 27 Arms Act में 03 वर्ष का साधारण कारावास और ₹ 5,000/- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महिने का कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाये संमान्तर चलेगी।

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