मंडी – अजय सूर्या
माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, मण्डी की अदालत ने नारायण सिंह पुत्र चनालू राम, गाँव चुटावन (निन्धनी) को एक व्यक्ति चन्दू लाल की हत्या का दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कठोर कारावास के साथ 10,000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाईl यदि उक्त दोषी जुर्माना अदा करने में असमर्थ रहता है तो दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगाl
उक्त मामले में दिनांक 07/02/2010 को शिकायतकर्ता पन्ना लाल निवासी चुटावन ने पुलिस के समक्ष व्यान किया कि दिनांक 06/02/2010 को शिकायतकर्ता को रात करीब 9 बजे उसके चाचा नारायण सिंह के कमरे से शोर सुनाई दिया तो वह और उसकी माता शोर सुनकर नारायण के कमरे में गयेl
वहां पर नारायण और चन्दू लाल आपसे में बहसबाजी कर रहे थेl शिकायतकर्ता ने दोनों को बहसबाजी से रोका और चन्दू लाल को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए ले जा रहा था तभी पीछे से नारायण सिंह ने पीतल के लोटे से चन्दू लाल के सिर पर वार कर दिया, जिसके कारण चन्दू लाल निचे गिर गया और गिरते समय उसके और भी चोट आयी और उसके सिर से खून बहने लगाl
लेकिन चन्दू लाल ने कहा कि वह ठीक है और शिकायतकर्ता ने उसको कमरे में छोड़ा और दर्द की दवा दी उसके पश्चात पीड़ित चन्दू लाल सो गया थाl रात 3 बजे पीड़ित चन्दू लाल को खून की एक उलटी हुई और वह बात करने में असमर्थ था और 07/02/2010 को सुबह चार बजे चन्दू लाल की मृत्यु हो गयीl
उक्त घटना के आधार पर दोषी नारायण के खिलाफ पुलिस थाना गोहर, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 23/2010 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी पुलिस थाना गोहर ने अमल में लायी थीl मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया था।
माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी, मण्डी, नवीना राही ने अमल में लायी थी और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 21 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।

