धर्मशाला, राजीव जसबाल 04 फरवरी:
महा प्रबन्धक, जिला उद्योग ने जानकारी देते हुए बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्योगों के वर्गीकरण के लिए कतिपय मानदंड की अधिसूचना जारी करते हुए उद्योगों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में मानदण्डों के आधार पर वर्गीकृत किया है।
उन्होंने बताया कि सूक्ष्म उद्यम में वह उद्योग शामिल है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं है और टर्न ओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। लघु उद्यम में जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्न ओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं है तथा मध्यम उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और आवर्तन टर्न ओवर 250 करोड़ से अधिक नहीं है, वर्गीकृत किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के अंतर्गत एक जुलाई, 2020 के पश्चात उद्योगों को ‘उद्यम रजिस्ट्रेशन’ के तहत पंजीकृत करना पड़ेगा। इस पंजीकरण के अंतर्गत स्वघोषणा के आधार पर उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन http://www.udyamregistration.gov.in/ पर किया जा सकता है, जिसमें दस्तावेज, कागजात, प्रमाण-पत्रों को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने पर ई-प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे उद्यम जिनके पास पैन (च्।छ) नहीं है, को 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए स्वघोषणा के आधार पर माना जाएगा और उसके पश्चात पैन और जी.एस.टी. आई.एन. अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन पूर्णतयः निःशुल्क है।
महा प्रबन्धक ने बताया कि ऐसे उद्योग जो स्थायी तौर पर पंजीकृत/ई.एम. भाग-11 यू.ए.एम. के अधीन पंजीकृत हैं, सभी विद्यमान उद्यम को एक जुलाई, 2020 या उसके पश्चात उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर फिर से रजिस्टर करना होगा तथा इन उद्योगों को नई अधिसूचना के अनुसार फिर से वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे उद्योग जो 30 जून, 2020 से पहले पंजीकृत विद्यमान उद्यम केवल 30 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए विधिमान्य होंगे।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए महा प्रबन्धक, ज़िला उद्योग, धर्मशाला के कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01892-223242 पर अथवा किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में स्वयं आकर सम्पर्क कर सकते हैं।