चुवाड़ी – अंशुमन शर्मा
विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर भटियात की बलेरा पंचायत के प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी ओ.पी. ठाकुर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किए हैं। उन्होंने साथ ही आदेश दिए हैं कि उनके पास पंचायत से संबंधित जो भी संपती व दस्तावेज हैं, उन्हें पंचायत सचिव को सौंप दें।
बता दे कि विकास कार्यों में अनियमितता व पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय निवासी अधिवक्ता पंकज पलभर 16 दिन क्रमिक अनशन पर रहे। अधिवक्ता पंकज पलभर ने आरोप लगाया था कि पंचायत में मनरेगा के कार्यों में धांधली हुई है। इसके अलावा एक आऊटसोर्स कर्मी की पंचायत प्रधान द्वारा फर्जी हाजिरी लगाई गई, वहीं अपने रिश्तेदार को वैंडर बनाया।
जिला पंचायत अधिकारी ओ.पी. ठाकुर के बोल
जिला पंचायत अधिकारी ओ.पी. ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अधिवक्ता पंकज पलभर के आरोप पर प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर अब प्रधान को सस्पैंड कर दिया है।