चम्बा – भूषण गुरुंग
अब सलूणी और चुराह में वन विभाग की भूमि पर अवैध सड़क बनाने पर बीडीओ के खिलाफ एफआईआर होगी। इसके लिए वन विभाग ने बीडीओ को पत्र जारी कर दिए हैं।
इन पत्रों के जरिये वन विभाग ने बीडीओ से अपील की है कि वे फॉरेस्ट क्लीयरेंस यानी एफआरए के बिना किसी भी पंचायत को सड़क बनाने के लिए बजट या स्वीकृति प्रदान न करें। अकसर पंचायत खंड विकास कार्यालय से सड़क का बजट लेकर वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से सड़क बनाने का कार्य शुरू कर देती है। इसके लिए उनके पास वन विभाग की एनओसी नहीं होती है। इस वजह से पंचायतें अवैध सड़क का निर्माण करवा रही हैं।
चुराह में ऐसे दो मामले सामने आ चुके हैं। दोनों मामलों में वन विभाग ने पंचायत प्रधानों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। अब वन विभाग सड़क बनाने वाले के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध सड़क बनाने के लिए बजट स्वीकृत करने वाले अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा।
वन मंडल चुराह के चार वन परिक्षेत्र अधिकारियों ने बीडीओ सलूणी और तीसा को पत्र लिए दिए हैं। इन पत्रों में अवैध सड़क का निर्माण किए जाने को लेकर पूरी जानकारी भी दी गई है। साथ ही में बीडीओ से अपील की गई है कि वे अवैध रूप से सड़क बनाने के लिए अनुमति न दें। सड़क के लिए अनुमति या बजट एफआरए केस स्वीकृत होने के बाद ही जारी करें।
सुशील गुलेरिया, वनमंडल अधिकारी चुराह के बोल
वन परिक्षेत्र अधिकारियों ने अपने संबंधित बीडीओ को पत्र लिखे हैं। बीडीओ से अपील की गई है कि वे सड़क के लिए बजट स्वीकृत करने से पहले एफआरए की अनुमति सुनिश्चित कर लें। अन्यथा, विभाग अब बजट स्वीकृत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा।