रिश्वत देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड का गठन

--Advertisement--

Image

हमीरपुर 14 अक्तूबर – अनिल कपलेश

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171बी के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने चुनावी अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से नकद या वस्तु के रूप में कोई भी परितोषण देना या स्वीकार करने वाले को एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया गया है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे चुनाव के दौरान किसी भी तरह की रिश्वत लेने से बचें।

यदि कोई रिश्वत देता है तो या रिश्वत के बारे में जानकारी हो तो वह शिकायत प्राप्त करने के लिए कार्यालय में स्थापित जिले के शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ में चौबीसों घंटे कार्यरत टेलीफोन नंबरों 01972-222003, 222004, 222005.222006 पर सूचित कर सकते हैं।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

कांगड़ा में जंगली जानवरों का कहर, 31 मेमनों को उतारा मौत के घाट; चरवाहों पर टूटा दुखों का पहाड़

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर...

सुबह कमरे से नहीं निकला राहुल… जब दरवाजा खोला तो मंजर देख कांप गई रूह

हिमखबर डेस्क  पुलिस थाना भराड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम...

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में धनराशि स्वीकृत

हिमखबर डेस्क  केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री कमलेश पासवान ने...

पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, 10 रुपए घटी एक्साइज ड्यूटी

हिमखबर डेस्क  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में...