महिलाओं को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले नहीं किया जा सकता गिरफ्तार- जितेंद्र

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बिलासपुर- सुभाष चंदेल

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में महिला विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन विकास खंड झंडूता के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जितेंद्र कुमार ने की। उन्होंने कहा कि महिलाएं जागरूक होंगी तो समाज और परिवार जागरूक होगा।

उन्होंने महिलाओं को कानूनी अधिकार के बारे में जागरूकता करते हुए बताया कि महिलाओं को काम के दौरान हुए उत्पीड़न व यौन उत्पीड़न के लिए शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। साथ ही गोपनीयता की रक्षा के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायत वह किसी महिला पुलिस अधिकारी के सामने दर्ज करा सकती हैं।

उन्होंने बताया कि महिलाओं को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि हिंसा का तात्पर्य है किसी को शारीरिक रूप से चोट या क्षति पहुंचाना और किसी को मौखिक रूप से अपशब्द कह कर मानसिक परेशानी देना यह भी हिसा का ही प्रारूप है।
उन्होंने कहा कि गरीब, असहाय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग, पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति, महिलाएं, औद्योगिक श्रमिक तथा तीन लाख रुपये तक की आय वाले पात्र लोग विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए केवल सादे कागज पर ही आवेदन करना होगा।
इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी नरेंद्र कुमार, पंचायत निरीक्षण संजय शर्मा, अधिवक्ता सर्वजीत सिंह, पंकज भारद्वाज, अधिवक्ता प्रवेश चंदेल, अधिवक्ता नीरज बसु, महिला ग्राम पंचायत प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, महिला पुलिस तथा वार्ड सदस्य उपस्थित रहे।
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