मंडी – अजय सूर्या
हिमाचल प्रदेश के मंडी में जेल रोड मस्जिद मामले पर नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुना दिया। एमसी मंडी आयुक्त एचएच राणा ने कहा कि मस्जिद के अवैध ढांचे को 30 दिन के भीतर पुराने स्वरूप में लाना होगा।
आयुक्त कोर्ट ने माना कि मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी को पर्याप्त समय देने के उपरांत जब अनुकूल परिणाम सामने नहीं आए तो एचपीटीसीपी अधिनियम 31 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उल्लंघनकर्ताओं को विवादित स्थान को उसके मूलस्वरूप जैसा कि निर्माण से पहले का था, में 30 दिनों के भीतर लाने का आदेश पारित किया गया।