भोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट ने खारीज की पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की मांग संबंधी याचिका

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नई दिल्ली – नवीन गुलेरिया

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितो को 7400 करोड़ रुपए मुआवजा बढ़ाने संबंधी केंद्र सरकार की याचिका को खारीज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लंबित दावों को पूरा करने लिए केंद्र सरकार आरबीआई के पास पड़े 50 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल किया जाए।

दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई थी कि वह अमरीकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों को अतिरिक्त 7844 करोड़ रुपए देने का आदेश दे।

केंद्र ने तर्क दिया था कि 1984 के गैस पीड़ितों को 1989 के समझौते के तहत 715 करोड़ रुपए का मुआवजा अपर्याप्त था। लेकिन कोर्ट ने केंद्र की इस याचिका को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि 1984 में दो दिसंबर की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से हुई जहरीली गैस के रिसाव से रात को सो रहे हजारों लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए थे। इससे पूरे शहर में मौत का तांडव मच गया था।

इस घटना में 16 हजार से अधिक लोग मौत के मुंह में समा गए थे। इतना ही नहीं करीब पांच लाख लोग जहरीली गैस के संपर्क में आने से सांस की समस्या, आंखों में जलन या अंधापन के शिकार हो गए थे। त्रासदी का असर लोगों की अगली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ रहा है।

इस घटना के बाद कंपनी ने पीड़ितों को 470 मिलियन अमेरीकी डॉलर का मुआवजा दिया था। पीड़ितों ने अधिम मुआवजा की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केंद्र ने पीड़ितों को कंपनी से 7844 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की थी।

केंद्र सरकार ने मुआवजा बढ़ाने के लिए दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की थी। वहीं, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने कोर्ट में कहा था कि वो 1989 में हुए समझौते के अलावा भोपाल गैस पीड़ितों को एक भी पैसा नहीं देगा।

इस याचिका पर 12 जनवरी को बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।

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