भागसूनाग में फगवाड़ा के पर्यटक की हत्या, रेस्टोरेंट में प्रवेश को लेकर उपजा विवाद, जाने पूरा मामला

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धर्मशाला, 21 मार्च – हिमखबर डेस्क 

हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज थाना के अंतर्गत भागसूनाग में टैक्सी स्टैंड के नजदीक पंजाब के फगवाड़ा के पर्यटक की हत्या की वारदात सामने आई है।

23 साल के हरमनप्रीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल ये सामने नहीं आया है कि वारदात में हथियार का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, लेकिन ये साफ प्रतीत हो रहा है कि पर्यटक की मौत हैड इंजरी की वजह से हुई है।

गौरतलब है कि चार रिश्तेदार घूमने के लिए रात अढ़ाई बजे के करीब भागसूनाग पहुंचे थे। मृतक की पहचान पंजाब के कपूरथला के फगवाडा के रहने वाले नवदीप सिंह पुत्र बलविंदर सिंह के तौर पर की गई है।

ये है वाकया

23 साल के हरमनप्रीत ने पुलिस को बताया कि सऊदी अरब में ट्रक चलाता है। तकरीबन दो महीने पहले ही वापस लौटा हैै।

बहन की शादी कनाडा में हुई है। जीजा व बहन, बच्चों सहित घर पर आए थे। बुधवार को परिवार ने घूमने की योजना बनाई थी।

इसके बाद वो अपनी गाड़ी (PB36H-7127) में बीती रात 10 बजे के करीब घर से मैक्लोडगंज के लिए रवाना हुए। रात अढ़ाई बजे भागसूनाग में होटल ओम पैलेस में दो कमरे लिए।

वीरवार सुबह नाश्ते के लिए भागसूनाग चौक की तरफ गए। इस दौरान ब्रेकफास्ट के लिए आर्यन काॅफी शाॅप में प्रवेश करने लगे।

इस दौरान शाॅप के मालिक होशियार सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि शाॅप में शराब नहीं पीनी है। इसके जवाब में पर्यटकों ने कहा कि सुबह-सुबह शराब कौन पीता है।

बहसबाजी के साथ-साथ धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। इस दौरान भीड़ भी एकत्रित हो गई। चारों की ही पिटाई की जाने लगी।

हरमनप्रीत सिंह ने पुलिस को ये भी बताया कि मारपीट करने वाले उसके दोस्त संजीव व उसके जीजा गगनदीप सिंह को टैक्सी स्टैंड की तरफ ले गए।

इस दौरान पाया कि उसका भाई नवदीप काॅफी शाॅप के सामने सड़क पर मुंह के बल गिरा हुआ था। वो तुरंत अपने भाई के पास पहुंचा। स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद उसके भाई नवदीप को धर्मशाला रैफर किया गया।

जोनल अस्पताल धर्मशाला में चिकित्सकों ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित पक्ष ने ये भी कहा कि जानबूझ कर भाई को मौत के घाट उतारा गया है। मारपीट में उसके समेत दो अन्यों को भी चोटें आई हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर के बोल 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर ने बताया कि आईपीसी (IPC) की धारा-302 व 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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