शिमला- जसपाल ठाकुर
पहली जनवरी से जीएसटी स्लैब बदलने जा रहा है। चाहे खरीद एक हजार से कम की हो या फिर ज्यादा की, जीएसटी स्लैब एक ही रहेगा। अब जूते और कपड़े की हर खरीद पर 12 फीसदी टैक्स देना अनिवार्य हो जाएगा। नए साल के साथ बदले जा रहे टैक्स के स्लैब को लेकर प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहली जनवरी से कपड़े और जूतों पर एक सामान जीएसटी लगेगा।
इसका प्रारूप तैयार हो चुका है। पहली जनवरी से जीएसटी 12 फीसदी होगा, जबकि इस समय यह पांच से 18 फीसदी तक चल रहा है। एक हजार रुपए से कम की खरीद पर मौजूदा समय में पांच फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि एक हजार रुपए से अधिक की खरीद पर जीएसटी बढ़कर 18 फीसदी हो जाता है।
हालांकि कई कारोबारी ग्राहकों को जानकारी न होने का भी फायदा उठाते रहे हैं और उन्हें एक ही स्लैब 18 फीसदी के साथ सामान बेचते रहे हैं, लेकिन अब यह धंधा भी बंद होने जा रहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग लंबे समय से जीएसटी के नए स्लैब को लेकर रणनीति बना रहा था। समूचे दिसंबर महीने में इस पर जोर-शोर से काम हुआ है।
प्रदेश भर में जीएसटी की नई दरों को लेकर कुछ विरोध भी सामने आया था, लेकिन अब इसे एक साथ लागू किया जा रहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक राज्य आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि पहली जनवरी से नए नियम और शर्तें लागू हो रही हैं और उन्हीं शर्तों के आधार पर जीएसटी की वसूली की जाएगी। इसमें टैक्स का स्लैब तय होगा और यह 12 फीसदी ही रहेगा।
तैयारियां पूरी
आबकारी एवं कराधान विभाग के राज्य आयुक्त युनूस ने बताया कि जीएसटी की नई दरें लागू करने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब जूते और कपड़ों पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगी। इससे पूर्व यह पांच से 18 फीसदी तक थी। इसमें पहले एक हजार रुपये से अधिक की वस्तुओं की खरीद पर 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ता था जो अब कम होकर 12 फीसदी रह जाएगा। जबकि एक हजार से कम की खरीद पर पहले पांच फीसदी जीएसटी लगता था जो बढ़कर 12 हो जाएगा।