शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत राज विभाग के अधीन पंचायत राज (निर्वाचन) नियमों में महत्त्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार, अब पंचायतों के चुनावों में पदों का आरक्षण रोटेशन आधार पर लागू होगा। अधिसूचना में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन कर हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 बनाया गया है।
इसके तहत आगामी पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित पद हर चुनाव में क्रमवार (रोटेशन) के आधार पर अलग-अलग पंचायतों में लागू होंगे।
नियम 28, 87, 88 और 89 में किए गए संशोधनों के अनुसार पहली बार से संचालित हो रहे चुनावों में पदों का आरक्षण इस संशोधित नियम के तहत अलग-अलग ग्राम सभाओं और जिला परिषदों में रोटेशन से किया जाएगा।
इस संशोधन का उद्देश्य पंचायत चुनावों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करना है। अब तक एक ही पंचायत या वार्ड में लगातार आरक्षण लागू होने से पैदा हो रही असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है।
इस संबंध में जारी आदेश की प्रतियां प्रदेश के सभी प्रधान सचिवों, सचिवों, उपायुक्तों, पंचायत राज अधिकारियों, विधि विभाग और अन्य संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं। पंचायती राज विभाग के सचिव ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।