पंचायती राज विभाग में चौकीदारों के पदों को समाप्त करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग

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डोल – अमित शर्मा

अखबार में छपी खबर जिसमें पंचायती राज विभाग में चौकीदारों के पदों को समाप्त करते हुए पूर्व में 2017 के बाद प्रचलित नियम के अंतर्गत नियुक्त चौकीदारों को पदमुक्त करने एवं वेतन भत्तों के रूप में किए गए भुगतान की रिकवरी के जारी आदेशों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं वर्तमान उपप्रधान पंचायत डोल भटहेड़ साधू राम राणा ने कहा कि पंचायती राज विभाग के खंड कार्यालयों सहित पंचायतों में चौकीदारों के पद पंचायतों के गठन के समय से ही सृजित किए जाने का प्रावधान रहा है.

पंचायतों में चौकीदारों के महत्व को समझते हुए इन पदों पर नियुक्तियों एवं सरकारी खजाने से वेतन भत्तों की अदायगी केलिए सरकार एवं पंचायती राज विभाग की ओर से नियम निर्धारित करते हुए नियुक्ति के एवज में 2017 में एक गाइड लाइन जारी की थी.

जिसके अंतर्गत पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान और पंचायत समिति सदस्य की गठित कमेटी पंचायतों में चौकीदारों की नियुक्ति सरकार एवं पंचायती राज विभाग की निर्धारित गाइड लाइन के आधार पर करने का प्रावधान है।

लेकिन अब एका एक सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग में चौकीदारों के पदों को समाप्त करना एवं पूर्व में नियुक्त चौकीदारों को पदमुक्त करना और वेतन भत्तों के रूप में अदायगी राशि की वसूली करना सरकार का हैरान करने वाला फैसला लग रहा है।

जबकि वर्तमान समय में पंचायतों में बढ़ते काम काज के आधार पर चौकीदारों के पदों को समाप्त किए जाने के बजाए स्थाई किया जाना चाहिए था।

अतः सरकार एवं पंचायती राज विभाग से मांग की जाती है कि पंचायती राज विभाग में चौकीदारों के पदों को समाप्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करते हुए पंचायत चौकीदारों की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया पूर्व नियुक्तियों को यथावत रहने दिया जाए ताकि पूर्व में नियुक्त पंचायत चौकीदारों को वे रोज़गार ना होना पड़े और पंचायतों का कामकाज भी सुचारू रूप से चलता रहे।

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