नाबालिग से छेड़खानी का आरोप सिद्ध, दोषी साधारण कारावास एवं जुर्माना
मंडी – अजय सूर्या
माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में साधारण कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनाँक 21.10.2022 को पीडिता की माँ ने पुलिस थाना बल्ह में आकर एक शिकायत पत्र पेश किया कि, पीडिता दसवीं कक्षा में पढ़ती है और पीडिता की आयु 14 वर्ष है।
पड़ोस के गाँव का लड़का करीब 2 वर्ष से पीडिता को स्कूल से आती और जाती बार तंग करता था और करीब एक महीना पहले दोषी ने पीडिता को गलत तरीके से जबरन छुने की कोशिश की थी जो की पीडिता ने अपनी माँ को दिनाँक 21.10.2022 को बताया था।
इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बल्ह में दोषी के खिलाफ अभियोग सख्या 320/2022 दिनाँक 21.10.2022 दर्ज हुआ था I छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था ।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी श्री नितिन शर्मा द्वारा की गयी ।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 354-A व 354-D के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 01 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 व 12 के तहत ।
वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 01 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। उपरोक्त सजाएँ एक साथ चलेगी।