नाबालिग से छेड़खानी का आरोप सिद्ध, दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना

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नाबालिग से छेड़खानी का आरोप सिद्ध, दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना

मंडी – अजय सूर्या

माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।

जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनाँक 14.08.22 को पीडिता के पिता और भाई ने पीड़िता (13 वर्ष) के साथ आकर पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई कि दिनाँक 14.08.2022 को करीब 5:15 सायं पीडिता राशन लेने गई थी और पीडिता ने करीब 5:36 सायं उसने अपने पिता को फ़ोन के जरिये सूचित किया कि जब पीडिता राशन लेकर लौट रही थी तो रस्ते में एकान्त जगह पर दोषी निवासी करसोग ने उसके साथ छेड़-छाड़ की और वहां से भाग गया।

पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ अभियोग सख्या 84/2022 दिनाँक 14.08.2022 दर्ज हुआ था। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गयी।

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 354 के तहत 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।

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