फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोषी को पोक्सो एक्ट में सुनाई सजा, जुर्माना न भरने पर एक माह की होगी अतिरिक्त सजा
हिमखबर डेस्क
जिला कांगड़ा में ट्यूशन पढऩे गई नन्ही बिटिया नाबालिग लडक़ी को ट्यूशन पढ़ाने वाली लडक़ी के घर में न होने पर उसके भाई की ओर से कमरा बंद करके अश्लील हरकतें करने व छेड़छाड़ करने के आरोपी के दोष सिद्ध होने पर पोक्सो एक्ट के तहत पांच साल का कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा ठोंकी हैं।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट अनिल शर्मा की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ व अश£ील हरकत करने के दोषी को अंडर सेक्शन-10 पोक्सो के तहत पांच साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
अदालत में इस केस की पैरवी विशेष जिला न्यायवादी राजरानी ने की। उन्होंने बताया कि दो जनवरी, 2022 को पीडि़ता की माता ने एक शिकायत पुलिस थाना इंदौरा में दी थी। उन्होंने बताया कि उसकी एक नौ व दूसरी 10 वर्षीय बेटियां एक जनवरी 2022 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पास के ही घर में टयूशन पढऩे के लिए गई थी, जंहा वह एक लडक़ी से टयूशन पढ़ती थी।
लेकिन जब वह वंहा पहुंची, तो टयूशन पढ़ाने वाली लडक़ी घर में नहीं थी। जबकि लडक़ी के भाई दोषी अमन ने छोटी बेटी को दरवाजा बंद करके उसके साथ अश£ील हरकतें की व छेडख़ानी की, इस हरकत को उनकी बड़ी बेटी ने भी देख लिया।
उन्होंने घर आकर अपने माता को यह बात बताई, जिस पर माता ने अपनी नाबालिग बेटियों के साथ इंदौरा थाना में पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही सभी पहलूओं को लेकर गहनता से तफ्तीश की।
जिसमें इंदौरा पुलिस थाना के इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने जांच-पड़ताल की, वह आरोपी को हिरासत में लिया। इस केस में 20 गवाहों को पेश किया गया, जिसके आधार पर अमन को इस मामले में दोषी पाया गया है और उक्त सजा सुनाई गई है।

