नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषियों को 14 वर्ष का कारावास

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नाबालिगा से दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकियां देने के 3 दोषियों को जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल शर्मा (पोक्सो कोर्ट) की अदालत ने 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

धर्मशाला – व्यूरो रिपोर्ट

नाबालिगा से दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकियां देने के 3 दोषियों को जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल शर्मा (पोक्सो कोर्ट) की अदालत ने 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील राज रानी व सोहम कौशल ने की। गौरतलब है कि 27 अप्रैल 2018 को पुलिस थाना पालमपुर में एक नाबालिगा के परिजनों ने शिकायत सौंपी थी। इसमें नाबालिगा ने बताया था कि वह अपने दोस्त के साथ 26 अप्रैल को गढ़ माता मंदिर गई थी।

मंदिर में माथा टेकने के बाद जब वे वापस नीचे आए तो वहां गांव गदियाड़ा डाकखाना लाहला तहसील पालमपुर के शशि कपूर, निशु कुमार तथा अजय कुमार आए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे और उसके दोस्त के साथ भी मारपीट की।

एक आरोपी उसे पकड़कर जंगल की तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अन्य आरोपी युवकों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया और इसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकियां दीं।

घर आने पर नाबालिगा ने अपनी बहन को सारी बात बता दी। इसके बाद पुलिस में दर्ज शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर फरार आरोपियों को उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया था।

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