ज्वाली – अनिल छांगू
नगर पंचायत ज्वाली की तरफ से वार्षिक हाउस टैक्स और प्रतिमाह मात्र 50 रुपए गारवेज कलेक्शन का कार्य रसीद देकर शुरू कर दिया गया है। हाउस टैक्स वर्ष में एक बार ही देना होगा जबकि गारवेज कलेक्शन का शुल्क हर माह देना होगा।
नगर पंचायत ज्वाली द्वारा हाउस टैक्स 12प्रतिशत दर की जगह साढ़े सात प्रतिशत कर दिया गया है जोकि हाउस वेल्यू के अनुरूप लिया जाएगा। जो परिवार समय से पहले अपना हाउस टैक्स जमा करवाएगा उसे हाउस टैक्स की कुल धनराशी का 10 प्रतिशत डिस्काउंट भी दिया जाएगा।
क्योंकि यह आदेश राज्य और केन्द्र सरकार की तरफ से कानूनन मान्य हैं इसका कोई भी उलंघन नहीं कर सकता। सरकारी आदेश का समय पर पालन न करना रूल्स उलंघन माना जाएगा। जिसका सीधा असर संबंधित परिवार व संबंधित वार्ड के जनहित कार्यों पर पड़ेगा।
इसलिए नगर पंचायत ज्वाली के समस्त वार्डों में प्रतिमाह 50 रुपए गारवेज कलेक्शन की प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है। जिन वार्डों से गारवेज कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी थी उनसे पिछले छः महीने के तहत प्रतिमाह 50रुपए बसूल करने के आदेश दे दिए गए हैं।
पंचायत सचिव गणेश शर्मा के बोल
नगर पंचायत सचिव गणेश शर्मा ने बताया कि हाउस टैक्स के लिए मकानों की औसत वेल्यू निर्धारण के लिए सर्वे हो चुका है जिसमें दो जोन निर्धारित हैं। शहरी इलाके को जोन ए तथा ग्रामीण इलाके को जोन बी में रखा गया है।
उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक व कमर्शियल पर अलग-अलग हाउस टैक्स लगेगा। सचिव गणेश शर्मा ने कहा कि जो लोग गारवेज कलेक्शन का शुल्क जमा नहीं करवा रहे हैं, उनको नपं द्वारा नोटिस दिया गया है।