नंबर प्लेट और चौड़े टायरों पर 10 हजार का चालान

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हिमखबर डेस्क

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अवैध रूप से बदली गई नंबर प्लेट और गैर-मानक टायर वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 5,000 से 10,000 रुपए के बीच जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है।

राज्य भर में असुरक्षित और अवैध वाहन संशोधनों की कई शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। हाल ही में हमीरपुर में एक परिवर्तित ऑल्टो कार पर जुर्माना लगाया गया। इसके बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई तेज करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि फैंसी नंबर प्लेट, गैर-मानक फॉन्ट, स्टाइलिश अक्षर, बदले गए स्टिकर या छेड़छाड़ किए गए पंजीकरण विवरण का उपयोग सख्त वर्जित है। ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

नंबर प्लेट उल्लंघनों के अलावा पुलिस उन वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, जिनमें मानक आकार से बड़े या अत्यधिक चौड़े टायर, पहिया मेहराब से बाहर निकले टायर, गैर-स्वीकृत रिम या वैसे टायर, जो स्वीकृत विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। इन परिवर्तनों को गंभीर सुरक्षा खतरा माना जाता है।

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कानूनी अपराध है और इससे वाहन की पहचान खतरे में पड़ती है। उन्होंने कहा कि अनधिकृत टायर परिवर्तन वाहन की स्थिरता, ब्रेकिंग सिस्टम और समग्र सड़क सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

पुलिस ने यह भी देखा है कि मोटर चालक कैमरा सर्विलांस के जरिए ऑनलाइन चालान से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में बिना पूरा पंजीकरण नंबर प्रदर्शित किए दोपहिया वाहन चलाए जा रहे हैं, जबकि कुछ गाड़ी मालिक जानबूझकर ग्रीस लगाते हैं या नंबर प्लेट पर धुंधलापन लाते हैं। व्यावसायिक वाहन भी पहचान से बचने के लिए पंजीकरण प्लेट पर कपड़े या अन्य चीजें लटकाते पाए गए हैं।

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