छात्राओं के साथ दुव्र्यवहार और छेड़छाड़ करने पर अदालत ने सुनाया फैसला
ज्वाली – अनिल छांगु
विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के अधीन एक लेक्चरर को छात्राओं के साथ दुव्र्यवहार करने व छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से हटा दिया गया है। उक्त लेक्चरर पर एक छात्रा ने पुलिस थाना नूरपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि लेक्चरर जमा एक व जमा दो की छत्राओं से दुव्र्यवहार व छेड़छाड़ करता है।
शिकायत के आधार पर 23अक्तूबर 2019 को पुलिस ने लेक्चरर के खिलाफ धारा 354 एए 354ए 506 और पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 7ए 8 और 12 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मामले की जांच का जिम्मा सरकारी डिग्री कॉलेज नूरपुर की प्रिंसिपल डॉ अरुणा शर्मा को दिया गया।
डॉ अरुणा शर्मा के बोल
डॉ अरुणा शर्मा ने तथ्य व साक्ष्यों सहित रिपोर्ट प्रेषित की। जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने उक्त लेक्चरर को दोषी पाया तथा आरोपी पाए जाने पर दो साल के कारावास व पांच हजार रुपए की सजा सुनाई है। अगर जुर्माना की राशि अदा न की गई तो छह माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ अमरजीत शर्मा के बोल
शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक डॉ अमरजीत शर्मा ने बताया कि लेक्चरर को कोर्ट ने दो साल की सजा व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है जिस आधार पर उसे तत्काल प्रभाव से शिक्षा विभाग ने सरकारी सेवा से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे अध्यापकों व लेक्चरर को बख्शा नहीं जाएगा।