जंगल में पढ़ने गए युवक पर हमला करने के छह दोषियों को दो साल की कैद

--Advertisement--

Image

काँगड़ा – राजीव जस्वाल

अतिरिक्त दंडाधिकारी प्रथम कांगड़ा शिखा लखनपाल की अदालत ने छह आरोपियों को दोषी मानते हुए दो साल की कैद और जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

सरकारी अधिवक्ता श्वेता ने बताया कि 5 अप्रैल 2009 को रजियाणा निवासी बालकृष्ण गांव के साथ लगते जंगल में पढ़ाई करने गया था। इस दौरान जसौर निवासी राजेश कुमार, डिंपल, लेखराज, विजय कुमार, राजेश कुमार और स्वरूप चंद ने दराट व खुखरी से बालकृष्ण पर हमला कर दिया।

चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल में मौजूद बालकृष्ण के चचेरे भाई बलवंत और एक अन्य व्यक्ति उसकी सहायता के लिए आए। उन दोनों पर भी आरोपियों ने दराट व खुखरी से हमला कर दिया और वे भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए।

अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए धारा 147 के तहत एक साल की सजा, धारा 148 के तहत 2 साल की प्रत्येक दोषी को दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 के तहत एक साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 324 के तहत एक साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत दो साल की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। सभी सजाए एक साथ चलेंगी।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

हिमाचल के निजी-सरकारी स्कूलों पर शिकंजा, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के कई निजी स्कूलों सहित सरकारी...