ज्वाली – शिवू ठाकुर
76 ग्राम चरस के साथ पकड़े दो आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत ने दोषियों को 17-17 दिन की कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही दोषियों को नौ-नौ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना अदा न करने पर उन्हें पांच-पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि 9 अक्तूबर 2015 की रात को जब पुलिस थाना जवाली की टीम भरमाड़ के पास जांच कर रही थी तो रात 10:15 बजे के करीब भरमाड़ की तरफ से एक गाड़ी आई।
पुलिस टीम को देखकर कार चालक वापस मुड़ने लगे। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने उस कार को काबू किया और चेकिंग के दौरान उस गाड़ी में पठानकोट निवासी गणेश कुमार और राजकुमार सवार थे।
कार को चेक करने पर सीट के नीचे दो कागज की पुड़िया बरामद हुई, जिनकी जांच की गई तो उनके अंदर 76 ग्राम चरस बरामद की गई।
इसके बाद पुलिस थाना ज्वाली में गणेश कुमार और राजकुमार के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत में चली मामले की सुनवाई में अदालत ने शुक्रवार को इन दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।