चरस रखने के दोषी को 8 साल के साथ 80000 जुर्माना की सजा

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चरस रखने के दोषी को 8 साल के साथ 80000 जुर्माना की सजा।

हिमखबर डेस्क 

विशेष न्यायाधीश-प्रथम, कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक आरोपी चुन्नी लाल पुत्र रिदु राम, निवासी गांव शरण, डाकघर नग्गर, तहसील एवं जिला कुल्लू, हि.प्र. को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(बी) के तहत दोषी करार दिया है।

अदालत ने उसे आठ वर्षों के कठोर कारावास और ₹80,000/- (अस्सी हजार रुपए) के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त छह माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जिला न्यायवादी, कुल्लू कुलभूषण गौतम ने जानकारी दी कि दिनांक 17.05.2017 को लगभग 4:40 बजे सायं, पुलिस थाना भुंतर, जिला कुल्लू से एसआई विजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस पार्टी टीसीपी बजौरा पर नाकाबंदी ड्यूटी पर मौजूद थी।

इसी दौरान आरोपी एक सफेद रंग की ऑल्टो K-10 कार (पंजीकरण संख्या HP66A-2232) में एक महिला के साथ जो सह-चालक सीट पर थी के साथ आया। संदेह के आधार पर पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें कार के डैशबोर्ड से 980 ग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई और जांच पूर्ण होने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई पूर्ण होने के उपरांत, विशेष न्यायाधीश-प्रथम, कुल्लू ने उपरोक्त आरोपी को दोषी ठहराया और उसे निर्धारित सजा व जुर्माना सुनाया।

कार में बैठी महिला आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही अदालत में करवाई गई।

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