चरस तस्करी के दोषी को 8 साल का कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना

--Advertisement--

मंडी- अजय सूर्या

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्पैशल जज सुंदरनगर ने चरस तस्करी के एक मामले में दोषी को 8 साल की कठोर कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। उपजिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि यह मामला 14 जनवरी 2014 का है।

सुंदरनगर पुलिस ने नरेश चौक पर नाका लगा रखा था। इस दौरान जब एक मारुति कार जो मंडी की तरफ से आई को रोका गया तो उसमें तलाशी के दौरान शेर सिंह पुत्र देवी सिंह गांव डुंगी प्लेट डाकघर गलोट, तहसील नालागढ़ जिला सोलन के पास से 850 ग्राम चरस बरामद हुई।

सुंदरनगर के बीएसएल कालोनी थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया गया। इसमें 11 गवाहों के बयान दर्ज हुए व आरोप साबित होने पर यह सजा सुनाई गई। सजा के अनुसार जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

कांगड़ा में जंगली जानवरों का कहर, 31 मेमनों को उतारा मौत के घाट; चरवाहों पर टूटा दुखों का पहाड़

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर...

सुबह कमरे से नहीं निकला राहुल… जब दरवाजा खोला तो मंजर देख कांप गई रूह

हिमखबर डेस्क  पुलिस थाना भराड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम...

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में धनराशि स्वीकृत

हिमखबर डेस्क  केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री कमलेश पासवान ने...

पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, 10 रुपए घटी एक्साइज ड्यूटी

हिमखबर डेस्क  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में...