चम्बा, भूषण गुरुंग
रैली ऑफ़ चम्बा के आयोजन के मद्देनजर जिला चम्बा के विभिन्न मार्गों को वाहनों एवं राहगीरों की आवाजाही के लिए प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आशय को लेकर उपायुक्त डीसी राणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश भी जारी कर दिए हैं।
आदेशों के तहत 10 अप्रैल को ओबड़ी से चाहला मार्ग पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, उटीप से पनेला दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और सुंगल से हरिपुर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वाहनों एवं राहगीरों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि 11 अप्रैल को हरिपुर से माणी सुबह 5 बजे से 11 बजे, खवाली से मसरूंड सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और पनेला से उटीप सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त ने कहा कि रैली के दौरान वाहन तीव्र गति से सड़कों पर दौड़ेंगे। इसलिए लोग उपरोक्त समय अवधि के भीतर न तो स्वयं सड़कों पर आएं और न ही अपने मवेशियों को सड़कों पर छोड़ें। आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक चम्बा, एसडीएम चम्बा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा और क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी चम्बा को भी निर्देशित किया गया है।