चंबा में वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए ज़िला दंडाधिकारी द्वारा नई अधिसूचना जारी
चम्बा – भूषण गुरूंग
“चंबा ज़िले के ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने चंबा शहर और नगर परिषद क्षेत्र के वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत नई अधिसूचना जारी की है।
यह अधिसूचना जनसाधारण की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है, जो पूर्व में दिए गए आदेश की निरंतरता में लागू होगी।
अधिसूचना के अनुसार, चंबा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहन पार्किंग और यातायात व्यवस्था को पुनः निर्धारित किया गया है।
हरदासपुर ज़ीरो पॉइंट, जुलाहखड़ी राधा-कृष्ण मंदिर के सामने, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स के पास, और चौगान बाजार में मुख्य चौक से अस्पताल रोड तक वाहनों के लिए पार्किंग और ठहराव के समय को नियंत्रित किया गया है।
“पार्किंग और यातायात व्यवस्था :
चौगान मिलेनियम गेट के सामने एक समय में केवल 9 टैक्सी गाड़ियों की पार्किंग की अनुमति होगी।
न्यायालय परिसर के पीछे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वाहन पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के पास सरकारी वाहनों, टैक्सियों और एंबुलेंस के लिए विशेष पार्किंग स्थान चिन्हित किए गए हैं।
एसडीएम कार्यालय चंबा के सामने निजी वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा, केवल सरकारी वाहन पार्क किए जा सकेंगे।
बस स्टॉप जैसे भरमौर चौक, सुल्तानपुर मुख्य चौक, और बालू पुल के पास वाहनों के ठहराव के लिए निश्चित स्थान चिन्हित किए गए हैं।
लोडिंग और अनलोडिंग सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे और फिर शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक निर्धारित की गई है।
साथ ही, चंबा शहर में एकतरफा यातायात को भी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सुल्तानपुर से बालू चौक, डोगरा बाजार वाया चौंतडा, और परिधि गृह से शीतला पुल तक के मार्ग पर केवल हल्के और दोपहिया वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और इसके सख्त अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।