शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल हाई कोर्ट के स्टे पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के लिए जनसुनवाई सोमवार से शुरू हो रही है। पांच से सात फरवरी तक एयरपोर्ट प्रभावित क्षेत्र में यह जनसुनवाई होगी।
इस प्रक्रिया को राहत एवं पुनर्वास यानी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन (आई एंड आर) प्लान के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए एडीएम कांगड़ा पूरा करेंगे। इसके बाद डीसी कांगड़ा की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी इसे स्क्रीन करेगी और फिर मंडल आयुक्त कांगड़ा, जो कि आर एंड आर कमिश्नर हैं, इस प्लान को फाइनल करेंगे।
इसके बाद राज्य सरकार की अनुमति के लिए इसको भेजा जाएगा और इस अनुमति के साथ ही एयरपोर्ट प्रभावितों को भूमि अधिग्रहण का पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने दूसरे बजट में 17 फरवरी को कोई पैकेज भी घोषित कर सकते हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण के लिए करीब 2700 करोड़ रुपए राज्य सरकार को लगाने हैं।
ये कहां से आएंगे, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है? अब देखना यह होगा कि अपने दूसरे बजट में 17 फरवरी को वह क्या घोषणा करते हैं? इसके बाद 29 फरवरी को गगल एयरपोर्ट के मामले पर हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई भी तय है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को मिली राहत के बाद हिमाचल हाई कोर्ट में केस किस दिशा में बढ़ता है? यह भी देखना जरूरी होगा।
एयरपोर्ट का आईएंडआर प्लान फाइनल करने के लिए यह जन सुनवाई 15 जनवरी को प्रभावित क्षेत्र में रखी गई थी, लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा प्रक्रिया को स्टे करने के कारण जन सुनवाई भी टालनी पड़ी थी। हाई कोर्ट की फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल गई है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खंडपीठ ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का प्रभाव पूरी परियोजना को ठप करने जैसा है, इसलिए नौ जनवरी, 2024 के आदेशों पर रोक लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य के महाधिवक्ता ने भी आश्वासन दिया था कि इस प्रोजेक्ट के दौरान कोई बेदखल नहीं होगा और सबको पुनस्र्थापित किया जाएगा। इसी आश्वासन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रिकॉर्ड पर लिया है।