विधानसभा बजट सत्र के लिए लगा बैन आगे बढ़ा, हालांकि कोविड के दौरान लगाया गया प्रतिबंध खत्म, विशेष परिस्थितियों में सीएम ही करेंगे ट्रांसफर आर्डर
शिमला – जसपाल ठाकुर
हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगाया प्रतिबंध आगे बढ़ा दिया है। इस बारे में मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग के इन आदेशों में कहा गया है कि इससे पहले 23 जुलाई 2020 और 19 नवंबर 2020 को कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों की गैर जरूरी मूवमेंट रोकने के लिए सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध लगाया था।
इसके बाद इस प्रतिबंध को विधानसभा बजट सत्र के कारण 15 मार्च तक आगे बढ़ाया गया था। अब सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना के कारण लगाए गए प्रतिबंध को वापस लिया जा रहा है। इसे अनलॉक के पीरियड में भी वापस नहीं लिया गया था। हालांकि इसके बाद यह तय किया गया है कि जनरल ट्रांसफर पर अब भी रोक रहेगी और कुछ विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की मंजूरी से तबादले किए जा सकेंगे। इन परिस्थितियों में कुल चार कारणों का जिक्र है।
रिटायरमेंट, प्रमोशन और नए पदों के सृजन के कारण खाली पदों को भरने के कारण तबादले, अनुशासनात्मक कार्रवाई या विजिलेंस और क्रिमिनल प्रोसिडिंग के कारण तबादले, ट्राइबल, डिफिकल्ट और हार्ड एरिया में खाली पदों को भरने के लिए तबादले और प्रशासनिक आधार तथा जरूरत की वजह से होने वाले तबादले।
इसका अर्थ यह हुआ कि हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और इस दौर में मुख्यमंत्री की अनुमति से ही ट्रांसफर आर्डर किए जा सकेंगे। हालांकि विधानसभा के बजट सत्र के खत्म होने के बाद विधायकों की तरफ से आने वाली सिफारिशों के आधार पर बहुत से ट्रांसफर आर्डर पहले ही जारी हो चुके हैं।
अकेले शिक्षा विभाग में रोज 100 से ज्यादा ऑर्डर निकल रहे हैं। राज्य के तबादला सिद्धांतों के अनुसार साल में एक बार कर्मचारियों को तबादलों के लिए विकल्प दिया जाता है लेकिन कोरोना पीरियड में यह विकल्प भी नहीं दिया जा सका है।

