दिल्ली – नवीन चौहान
नीट-पीजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। यह परीक्षा 15 जून को होनी थी, लेकिन अब इसे आगे सरका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा अब तीन अगस्त को आयोजित करने की अनुमति दी है।
बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 15 जून से होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2025 दो की बजाय एक ही पाली में आयोजित कराने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने याचिकाकर्ता अदिति और अन्य की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस नीट पीजी को आयोजित करने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) यह निर्देश दिया। इसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीन अगस्त की तारीख परीक्षा आयोजित करने के लिए दी है।