शिमला, 30 मई – जसपाल ठाकुर
हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल नहीं आएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को इससे छूट मिली है। सोमवार को जल शक्ति विभाग के सचिव स्तर पर अधिसूचना जारी कर दी गई है।
खास बात ये है कि इस व्यवस्था को 1 मई 2022 से लागू किया गया है। विभाग के सचिव विकास लाबरू ने ये अधिसूचना हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई एक्ट 1986 के प्रावधानों के तहत जारी की है।
हिमाचल दिवस के मौके पर 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं के बस किराए में 50 प्रतिशत छूट के अलावा बिजली व पानी को निशुल्क देने की घोषणा की थी।
हालांकि, महिलाओं के बस किराए को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ये घोषणा 1 जुलाई से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि बिजली के घरेलू उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली का निशुल्क इस्तेमाल कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं को हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में भी मंजूरी मिल गई थी। बिजली के इस्तेमाल को लेकर ये भी स्पष्ट है कि अगर 0 से 125 मिनट तक बिजली खर्च होगी तो जीरो बिल की व्यवस्था होगी।
दीगर है कि अपने मौजूदा कार्यकाल के अंतिम हिमाचल दिवस के मौके पर चंबा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की बजाय आम जनता को टारगेट किया था।
अमूमन सामरिक दिवसों पर कर्मचारियों के लिए ही घोषणाएं होती रही हैं। लेकिन इस बार बिजली, पानी व परिवहन को आम जनता के लिए सीएम ने टारगेट किया था।