सोलन – जीवन वर्मा
साढ़े 6 साल की मासूम के दुराचारी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास के आदेश दिए हैं। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। सोलन के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश डॉ. परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने मासूम से दुराचार करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए ये आदेश जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले लखन पुत्र शिव लाल गांव व डाकघर बांदी (मथुरा) को दोषी पाया गया है। घटना, 2017 की है। मासूम बच्ची घर की छत पर गई थी। वहीं से दोषी ने उसे जबरदस्ती उठा लिया। साथ लगती बिल्डिंग में अपने कमरे में ले जाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
पिता की शिकायत पर नालागढ़ पुलिस ने आईपीसी की धारा-376 के अलावा पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। जांच के दौरान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा भी बच्ची के बयान लिए गए। मामले की पैरवी विशेष न्यायवादी सुनील दत्त वासुदेवा द्वारा की गई।
अदालत ने ये भी पाया कि इस कृत्य के दौरान मासूम बच्ची ने मैंटल ट्रामा के साथ-साथ शारीरिक पीड़ा को भी सहन किया हैै। वारदात के दौरान दुराचारी की उम्र 28 साल की थी, जबकि बच्ची महज साढ़े 6 साल की थी।
अदालत ने पीड़िता को 9 लाख का मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। इस राशि को बच्ची के पुनर्वास पर व्यय किया जाएगा। 80 प्रतिशत राशि एफडीआर के तौर पर रहेगी। जबकि 20 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को बच्ची के पुनर्वास पर खर्च करने के लिए तत्काल प्रभाव से जारी की जाएगी।