चरस रखने के दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना

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मंडी – नरेश कुमार

विशेष न्यायाधीश1 मण्डी की अदालत ने चरस रखने के आरोपी को 3 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास के साथ रूपये 35000F जुर्माने की सजा सुनाई है

जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 23/12/2014 को अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक संजीव कुमार अपनी पुलिस पार्टी सहयोगियों उप निरीक्षक विनोद कुमार, उप निरीक्षक कुलवंत, मुख्या आरक्षी कमल सिंह, एच एच सी कश्मीर, एच एच सी खेम चंद तथा कांस्टेबल राजेश कुमार के साथ रूटीन पेट्रोलिंग तथा नाकाबंदी के लिए बस स्टैंड भिउली, सौलिखड तथा बिन्द्रबानी की तरफ जा रहे थे तथा पुलिस पार्टी ने 8 बजे रात को स्थान बिन्द्रबनी में पुलिस नका लगाया और कुल्लू की तरफ से आने वाले वाहनों की जांच पड़ताल करने लगे |

उसी समय कुल्लू की तरफ से हरिसन ट्रेवल कुल्लू की वॉल्वो बस नम्बर HP013590 आयी जिसे जांच के लिए रोका गया. निरीक्षक ने पुलिस कर्मियों के साथ बस के अंदर निरिक्षण के लिए प्रवेश किया तथा यह पाया कि इस बस में 38 यात्री सवार थे. चेकिंग के दारण जब वह सीट नम्बर 35 तथा 36 के समीप पहुंचे तो उस सीट पर बैठे यात्रियों से उनके गन्तव्य स्थान के बारे में पूछा |

इनकी टांगो के पास एक पिठुनुमा बैग बरंग लाल भी पड़ा हुआ था | पूछताछ करने पर वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका | उक्त पिठु की तलाशी के दौरान उपरोक्त बैग से काले रंग के ठोस 45 गोले पाए गये जिनका वजन तोलने पर 352 ग्राम पाया गया |

इस पर पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में अभियोग सख्या 297/14 दर्ज हुआ थाइस मामले की जाँच अन्वेक्षण निरीक्षक संजीव कुमार , पुलिस थाना सदर मण्डी ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया था। 

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थेअभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी हरी नाथ पुत्र क्रिशन चंद निवासी गाँव उच्चधार डाकखाना बरशैनी तहसील भुंतर जिला कुल्लू (हि० प्र०) द्वारा 352 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने दोषी को एन डी पी एस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(B) के तहत 3 वर्ष 6 माह के वर्ष के कठोर कारावास एवं 35,000 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है

जुर्माना अदा करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 3 महीने 15 दिन (एन डी पी एस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(B)के तहत ) अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। 

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