नशीली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का लाइसेंस सस्पेंड, आबकारी विभाग की कार्रवाई

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हिमाचल में शराब माफिया के खिलाफ की मुहिम में 393 पेटी बरामद

सिरमौर- नरेश कुमार राधे

हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। साथ ही विभाग द्वारा मुख्यालय में ऐसी पेंडिंग फाइलों को भी निपटाया जा रहा है जो शराब या फिर अन्य कारोबार से जुड़ी है। विभाग के अधिकारियों द्वारा खुदरा शराब की दुकानों में गहनता से छानबीन की जा रही है।

विभाग ने एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर के कालाअंब स्थित एक इकाई का निरीक्षण के पश्चात लाइसेंस निलंबित कर दिया है। हालांकि विभाग ने इससे अधिक नहीं बताया है लेकिन ये साफ है कि फैक्ट्री द्वारा एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन किया गया था।

इसके अलावा सिरमौर में एक रेस्टोरेंट को भी चैक किया गया, जहां बिना लाइसेंस के शराब का सेवन करवाया जाता था। निरीक्षण के दौरान 5 बोतल बीयर, दो बोतल रम एक बोतल माल्टा, जो फॉर सेल इन चंडीगढ़ व हरियाणा थी, को कब्जे में लेकर रेस्टोरेंट के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।

इसके अतिरिक्त जनपद में ही थोक गोदाम व खुदरा बिक्री की दुकानों में रखे स्टॉक की छानबीन की गई। इस दौरान जोगिन्दर नगर स्थित बॉटलिंग प्लांट में निर्मित 382 पेटियां प्योर संतरा की भी मिली। स्टॉक को विभाग के अधिकारियों ने लाइसेंसी की सुपुर्दगी में दिया है। आदेश दिया है कि जब तक जांच पूरी न हो तब तक इस स्टॉक को न बेचा जाए।

उधर गुप्त सूचना के आधार पर शिमला के चियोग बार में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बार में देसी शराब की 20 बोतलें बरामद की गई। बार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य मामले में हमीरपुर की खुदरा शराब की दुकानों में रखें स्टॉक में अनियमितताएं पाई गई हैं।

अधिकारियों द्वारा स्टॉक को कब्जे में ले लिया गया है। दुकानों का चालान किया गया। बीबीएन में भी विभाग के अधिकारियों द्वारा होटल का निरीक्षण किया गया, जहां पर अंग्रेजी शराब की 28 बोतलें बरामद की गई। होटल के पास आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी लाइसेंस नहीं था।

विभाग द्वारा होटल के खिलाफ कार्रवाई की गई और मौके पर 20000 जुर्माना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग के उड़नदस्ते ने मध्य क्षेत्र ऊना, नादौन व जाहु क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन केस पकड़े। इसमें 87 बोतलें जब्त की गई। तीन केसों में विभाग ने 35000/- जुर्माना वसूल किया।

आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी) हिमाचल प्रदेश युनस ने बताया कि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जोगिंदर नगर स्थित बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस एवं परवाणु स्थित बॉटलिंग प्लांट के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में विभाग द्वारा अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई की गई है।

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