हिमखबर डेस्क
राजधानी शिमला के ढली थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ बाल विवाह और दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में एक युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग की एक अधिकारी की शिकायत पर की गई है।
मामले के अनुसार विभाग की एक महिला अधिकारी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्हें शिमला की एक 17 वर्षीय किशोरी के बाल विवाह की जांच का अनुरोध प्राप्त हुआ था। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि ठियोग उपमंडल के एक युवक ने 11 फरवरी 2023 को उस समय मात्र 14 वर्ष 5 माह की किशोरी से विवाह किया था। जांच में यह भी पुष्टि हुई कि उस समय आरोपी युवक 20 वर्ष का था।
शिकायत के अनुसार, लड़की की जन्मतिथि 12 सितम्बर 2008 है, जबकि आरोपी युवक की जन्मतिथि 15 मार्च 2003 दर्ज पाई गई। इस आधार पर विवाह के समय लड़की नाबालिग थी और आरोपी बालिग। वर्तमान में यानी नवम्बर 2025 में लड़की की आयु लगभग 17 वर्ष 2 माह और युवक की आयु लगभग 22 वर्ष 7 माह है।
जांच में यह भी सामने आया कि नाबालिग पीड़िता ने 6 जनवरी 2024 को एक बच्ची को जन्म दिया है। अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने किशोरी को बहकाकर उससे विवाह किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह मामला स्पष्ट रूप से बाल विवाह और यौन शोषण का है।
ढली थाना पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 366 (अवैध तरीके से विवाह हेतु प्रेरित करना), 376 (दुष्कर्म) और लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस ने बताया कि मामले में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार की पहचान गुप्त रखी है।

