हिमखबर डेस्क
मनोज डोगरा उपायुक्त (आबकारी) ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कुल्लू आबकारी टीम द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत कुल्लू–भुंतर क्षेत्र में एक विशेष सूचना के आधार पर एक स्कॉर्पियो वाहन से कुल 22 पेटी अवैध शराब/बियर बरामद की गई, जिसमें निम्न प्रकार की मदिरा शामिल थी —
- 1 पेटी रॉयल स्टैग,
- 1 पेटी एपिसोड व्हिस्की,
- 4 पेटी वी.आर.वी. संतरा,
- 1 पेटी सॉन्फ़ी, तथा
- 15 पेटी टुबर्ग बियर।
वाहन चालक से उक्त मदिरा के वैध आबकारी पास एवं आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु वह प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। अतएव, बरामद अवैध मदिरा को मौके पर ही ज़ब्त करते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 39 के अंतर्गत संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया है।
निरीक्षण दल में फूल चंद राणा – राज्य आबकारी अधिकारी, पंकज राणा – सहायक राज्य आबकारी अधिकारी (बंजार वृत) राकेश कुमार – सहायक राज्य आबकारी अधिकारी (कुल्लू वृत), आरक्षी ख़िमा राम ,आरक्षी अशोक कुमार तथा चूड़ामणि, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल रहे।