हेरोइन के साथ पकड़े दोषी उत्तम चंद को तीन साल का कठोर कारावास
नूरपुर – स्वर्ण राणा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हितेंद्र शर्मा की अदालत ने हेरोइन व प्रतिबंधित कैप्सूल की बरामदगी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को तीन साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उप जिला न्यायवादी सोहम कौशल ने बताया कि आरोपी उत्तम चंद निवासी भदरोया से 28 मई 2018 को नारकोटिक सेल जिला कांगड़ा ने हेरोइन और प्रतिबंधित कैप्सूलों के साथ पकड़ा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर उसके घर पर रेड मारी थी। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 21.05 ग्राम हेरोइन और 613 प्रोवोन स्पास कैप्सूल बरामद हुए।
इस पर उसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। अब अदालत ने आरोपी को अधिनियम की धारा 21 व 22 के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों धाराओं में तीन-तीन साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं समानांतर रूप से चलेंगी।